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घरेलू सामान के 670 किमी सफर में 13 दिन लगने पर रेलवे पर ₹31,500 का जुर्माना

ग्वालियर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने रेलवे पर ₹31,500 का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना खंडवा से ग्वालियर भेजे गए घरेलू सामान को 670 किमी की दूरी तय करने में 13 दिन लगाने और उसे क्षतिग्रस्त करने के लिए लगाया गया। आयोग ने रेलवे की सेवा में कमी मानते हुए यह आदेश मोहम्मद तसलीम खान की शिकायत पर 11 सितंबर 2026 को दिया। सामान को सीधे ग्वालियर पहुंचाने के बजाय श्रीगंगानगर, अंबाला और इंदौर घुमाया गया, जिससे उसे नुकसान हुआ।