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सुरखी विधायक गोविंद सिंह के खिलाफ जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की

जबलपुर हाई कोर्ट ने सुरखी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोविंद सिंह के विरुद्ध दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका चुनावी हलफनामे में संपत्ति की कथित गलत जानकारी देने और तथ्य छिपाने के आरोपों पर आधारित थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि चुनाव संबंधी विवादों में सीधे रिट याचिका पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव को चुनौती देने का वैधानिक माध्यम इलेक्शन पिटीशन है, जिसे चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिन के भीतर दाखिल किया जा सकता है।