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हाई कोर्ट ने ग्रामीण कृषि अधिकारी की 444 EWS सीटें 37 करने पर कृषि विभाग से जवाब तलब किया

जबलपुर हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने कृषि विभाग की भर्ती प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की सीटों में अचानक की गई कटौती पर गंभीर रुख अपनाया है। ग्रामीण कृषि अधिकारी के पदों के लिए निर्धारित 444 EWS सीटों को आवेदन की अंतिम तिथि, 17 जुलाई, 2026 को घटाकर 37 कर दिया गया था। याचिकाकर्ता मोहित सिंह परमार ने इस बदलाव को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने कृषि विभाग से चार सप्ताह के भीतर इस कटौती का आधार स्पष्ट करने के लिए जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।