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अनिका के 9.55 करोड़ के इंजेक्शन मामले में हाई कोर्ट सख्त, सरकार और एम्स को फटकार

इंदौर की साढ़े तीन साल की अनिका के स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप-2 के उपचार हेतु 9.55 करोड़ के इंजेक्शन मामले में हाई कोर्ट ने सरकार और एम्स को फटकारा। केंद्र सरकार ने 50 लाख रुपये की मदद की पेशकश की, जबकि जनसहयोग से 8 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। कोर्ट ने 50 लाख से अधिक अतिरिक्त सहायता तलाशने और राज्य सरकार को भी उपाय खोजने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई से पहले, राशि जुटाने वाली संस्थाओं के विवरण और एम्स खाते में राशि जमा करने की उनकी सहमति प्रस्तुत करने को कहा गया है।