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देवास: सौतेली बेटी से दुष्कर्म मामले में पिता को आजीवन कारावास

देवास में एक सौतेले पिता को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) ने आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने वर्षों तक बालिका का यौन शोषण किया, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। पीड़िता ने अपनी मां, ताऊ और ताई से शिकायत की थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बालिका के गर्भवती होने पर आस संस्था की मदद से मामला पुलिस तक पहुंचा। बरोठा पुलिस ने सौतेले पिता, माता, ताऊ और ताई के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था, जिसके बाद न्यायालय ने दो वर्ष में प्रकरण का निराकरण कर दोषी को सजा सुनाई।