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जबलपुर हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश: जंगली जानवरों से फसल क्षतिपूर्ति नीति 4 हफ्ते में बनाएं

मध्य प्रदेश में जंगली जानवरों द्वारा फसलों को पहुंचाए गए नुकसान पर जबलपुर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह के भीतर फसल क्षतिपूर्ति मुआवजे के लिए एक औपचारिक गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया है, यह कहते हुए कि आर्थिक बोझ केवल किसानों पर नहीं डाला जा सकता। यह मामला 2018 से लंबित एक जनहित याचिका से जुड़ा है। अदालत ने छत्तीसगढ़ के ‘हाथी मित्र’ ऐप और तमिलनाडु के ‘अलर्ट सिस्टम’ जैसे सफल मॉडलों का अध्ययन करने का सुझाव दिया, ताकि किसानों की फसल और वन्यजीव दोनों सुरक्षित रहें। इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट ने भोपाल मेट्रो मुआवजे पर सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।