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इंदौर गैस ब्लास्ट: हाईकोर्ट ने नगर निगम और शासन को ठहराया समान रूप से जिम्मेदार, एसडीएम ने झूठे शपथ पत्र पर मांगी माफी

इंदौर के सुमन नगर में गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने नगर निगम और शासन को घायलों के उपचार के खर्च के लिए समान रूप से जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष बराबरी से खर्च वहन करेंगे। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एसडीएम जगदीश धनगर ने झूठे शपथ पत्र के लिए माफी मांगी। उन्होंने बताया कि टाइपिंग की गलती से अहमदाबाद अस्पताल के भुगतान की गलत जानकारी दी गई थी। धनगर ने सात दिन में भुगतान और एक सप्ताह में घायलों को जमा राशि वापस दिलवाने का आश्वासन दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।