सागर के बंडा न्यायालय ने जुलाई 2025 में अपनी 50 वर्षीय मां की हत्या के दोषी 26 वर्षीय बेटे संतोष लोधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएल शाक्य ने इस अपराध को जघन्यतम करार देते हुए दोषी को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार, संतोष ने मां से दुष्कर्म का प्रयास किया और विरोध करने पर पत्थर व कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने डीएनए और फिंगरप्रिंट साक्ष्यों के आधार पर संतोष को गिरफ्तार कर आरोपपत्र पेश किया था।