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हाथी से कुचलने के मामले में महावत, मालिक सहित तीन को जमानत

इंदौर में रिक्शा चालक विजय होलकर को हाथी द्वारा कुचले जाने के मामले में महावत रामजी, मालिक संदीप निर्मौही और हेमंत दास को गुरुवार को जमानत मिल गई है। बीते रविवार को हुई इस घटना में रिक्शा चालक की मौत हो गई थी, जिसके बाद चंदन नगर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। इंदौर वनमंडल ने हाथी के उज्जैन से इंदौर लाए जाने के कागजात न मिलने पर कार्रवाई की थी। हाथी को फिलहाल एक आश्रम की सुपुर्दगी में रखा गया है और वन विभाग उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। भविष्य में किसी भी आयोजन में हाथी को शामिल करने के लिए दोनों वनमंडलों से अनुमति लेनी होगी।