मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को चुनौती देने वाली एक याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास, प्रमुख सचिव वित्त और मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता को योजना के सभी हितग्राहियों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उन्हें प्रकरण में पक्षकार बनाया जा सके। याचिका में योजना की वर्तमान व्यवस्था, भुगतान और वित्तीय दायित्व को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हितग्राहियों को नोटिस तामील कराने का पूरा भार याचिकाकर्ता पर नहीं होगा।