सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें 79 वर्ष की उम्र पूरी करने पर पेंशनरों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देने के प्रावधान को चुनौती दी गई थी। अब पेंशनरों को 79 वर्ष पूरे करते ही यह लाभ मिलेगा। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से सभी पात्र पेंशनरों को एरियर्स सहित यह लाभ लागू करने का अनुरोध किया है। पहले यह लाभ 80 वर्ष की आयु पूरी होने के एक माह बाद मिलता था।