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सुप्रीम कोर्ट ने ‘गोली मारो’ टिप्पणी मामले में अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर पर पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने ‘गोली मारो’ टिप्पणी मामले में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से संबंधित अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने माकपा नेता वृंदा करात द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, जिसमें 29 अप्रैल के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि पहले दिए गए आदेश पर दोबारा विचार करने का कोई आधार नहीं बनता और इसमें कोई त्रुटि नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व स्वीकृति के कानूनी पहलू पर निचली अदालतों से असहमति जताई थी, लेकिन अंततः एफआईआर दर्ज कराने से इनकार कर दिया क्योंकि संबंधित भाषणों से कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता।