मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने वार्ड 60 की पार्षद सुनेहरा अंसाफ अंी का निर्वाचन शून्य घोषित करने वाले जिला कोर्ट के 17 जुलाई 2026 के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट ने निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव की घोषणा पर भी रोक लगाई। सुनेहरा अंी ने 2022 के नगर निगम चुनाव में लगभग पांच हजार मतों से जीत हासिल की थी, जिसे इफ्तेखार (मुन्ना) अंी ने गलत नो-ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और भ्रामक प्रचार के आरोपों के साथ चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने अंी के अंतरिम आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि बिना व्यक्तिगत गलती के निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाना मतदाताओं के साथ अन्याय है।