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इंदौर में अवैध होर्डिंग पर हाईकोर्ट के आदेश बेअसर

इंदौर में हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद अवैध होर्डिंग की समस्या बनी हुई है, जो यातायात बाधित कर रही है और हादसों का कारण बन रही है। शहर के प्रमुख चौराहों पर अवैध होर्डिंग सीना ताने खड़े हैं। हाल ही में एक सामाजिक कार्यकर्ता को अवैध पोस्टर का विरोध करने पर पीटा गया और एक युवक अवैध होर्डिंग गिरने से घायल हो गया था। नगर निगम ने कुछ कार्रवाई की है, लेकिन ढांचे अब भी मौजूद हैं। अधिकारियों ने पुलिस सहयोग की कमी और कार्रवाई में सख्ती लाने की बात कही है, जबकि कोर्ट ने बार-बार ऐसे होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए हैं।

ग्वालियर की सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त, नगर निगम को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शहर की बदहाल सड़कों पर सख्त रुख अपनाया है। कुलदीप नर्सरी से एजी ऑफिस पुल तक की जर्जर सड़क से जुड़ी जनहित याचिका का दायरा अब पूरे शहर की सड़कों तक बढ़ा दिया गया है। बुधवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने नगर निगम से पूछा कि कितनी सड़कें सुरक्षित हैं और उसे सोमवार तक पूरे शहर की सड़कों की मौजूदा स्थिति और वाहन संचालन के लिए उपयुक्त सड़कों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि सड़कों का रखरखाव किस विभाग या एजेंसी की जिम्मेदारी है।