हाई कोर्ट ने ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानांतरण से जुड़े एक मामले में राज्य शासन से विस्तृत जवाब तलब किया है। न्यायालय ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव को शपथ-पत्र दाखिल कर तबादलों की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट करने और एक व्हाइट पेपर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह आदेश अश्विनी कुमार गुप्ता बनाम मध्य प्रदेश शासन मामले की सुनवाई के दौरान पारित हुआ। मुख्य विवाद ग्राम रोजगार सहायक के पद की स्थानांतरणीय प्रकृति को लेकर है। कोर्ट ने विवादित तबादला आदेश के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर रोक जारी रखी है। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर 2026 को होगी।
उच्च न्यायालय ने पन्ना कलेक्टर उषा परमार के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त कर दिया है। कलेक्टर ने न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर माफी मांगी और आदेश के पालन की जानकारी दी। यह वारंट पूर्व के आदेश का पालन न करने पर जारी किया गया था, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी जाविन आरा रिजवी के नियमितीकरण सहित अन्य मांगों पर 90 दिनों में अभ्यावेदन निराकरण के निर्देश थे। अवमानना याचिका दायर होने के बाद भी कलेक्टर की ओर से उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई थी, जिसके चलते गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।
ग्वालियर में हाई कोर्ट के आदेश पर सेवानिवृत्त सैनिक भारत सिंह गुर्जर को उनके मकान का कब्जा दिलाने पहुंची राजस्व अधिकारियों और पुलिस टीम पर हमला किया गया। सैनिक के बेटे हमीर सिंह और बहू सीमा ने टीम पर पथराव किया। उन्होंने गैस सिलेंडर का पाइप निकालकर खुद व बच्चों को मारने की धमकी भी दी। सैनिक को उनके ही मकान से बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। थाटीपुर थाना पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है।