इंदौर जिला कोर्ट ने सड़क हादसे में मृत दूध व्यवसायी उमेश जाट के स्वजन को बीमा कंपनी से 36 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलाने का आदेश दिया है। हादसा 3 सितंबर 2020 को हुआ था, जब उमेश जाट का वाहन उमरिया पेट्रोल पंप के पास सड़क के बीच खड़े एक आयशर वाहन से अंधेरे में टकरा गया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। कोर्ट ने ब्याज सहित यह राशि 30 दिन के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है।