जबलपुर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने एक बीमा कंपनी को परिवादी मंगिलाल चोपड़ा को 26,224 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया है। चोपड़ा ने कोरोना उपचार के लिए मेट्रो हॉस्पिटल में इलाज कराया था, जिसका बिल 1.40 लाख रुपये था, जिसमें से बीमा कंपनी ने केवल 66,328 रुपये का भुगतान किया था। आयोग ने बीमा कंपनी द्वारा की गई कटौती को अनुचित मानते हुए यह राशि देय पाई। कंपनी को दो माह के भीतर भुगतान न करने पर वार्षिक ब्याज, मानसिक क्षतिपूर्ति के पांच हजार रुपये और परिवाद व्यय के दो हजार रुपये भी देने होंगे। यह आदेश 12 मई 2026 को पारित हुआ।