बीएड पात्रताधारी शिक्षकों को हटाने संबंधी शिक्षा विभाग के आदेश से हड़कंप
10 अगस्त के आदेश वाले बीएड शिक्षकों पर असर नही
मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 28 अगस्त को जारी आदेश से बीएड पात्रताधारी शिक्षकों के बीच दहशत का माहौल बन गया है। हाईकोर्ट के एक फैसले जिसमे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को अमान्य घोषित कर दिया गया है ऐसे शिक्षकों को बाहर कर दिया जाए, इसी आदेश को शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया गया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने11अगस्त 2023 को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को अमान्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन बीएड वालों की नियुक्ति जिनकी10 अगस्त को हुई है उसे मान्य किया गया है।