हाई कोर्ट ने रीवा ITI को लगाई लताड़ ,रिटायर्ड कर्मचारी के पैसे वापस करने का दिया आदेश
Rewa- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रीवा को हाई कोर्ट जबलपुर ने रिटायर्ड कर्मचारी से जबरन वसूली के एक प्रकरण पर 6% व्याज सहित वसूली गई राशि को वापस करने का आदेश जारी किया है।
रिटायर्ड कर्मचारी से नियम विरुद्ध वसूली गई राशि का मामला 11 साल पहले का है। रीवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में औषधि संयोजक पद में पदस्थ रहे कर्मचारी आदित्य नारायण मिश्रा से 2013 में सेवानिवृत्त होने के दौरान ITI रीवा प्रशासन ने नियम विरुद्ध 33000 हजार रुपये से ज्यादा की राशि वसूल कर ली गई थीं। पीड़ित कर्मचारी ने ग़लत वसूली को लेकर iti प्रशासन से पत्र के माध्यम से गुहार भी लगाई थी लेकिन गूंगा बहरा प्रशासन पीड़ित की व्यथा को अनसुना कर दिया तब पीड़ित ने न्याय पाने के लिए न्यायालय की शरण में चला गया । गयारह वर्ष बीत जाने के बाद हाई कोर्ट ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाते हुए I T I रीवा प्रशासन को 6% वार्षिक व्याज सहित मूल राशि वापस करने का आदेश जारी किया।
हालांकि अभी तक रीवा iti ने हाई कोर्ट के आदेश के पालन करने का प्रयास नही किया है, अब देखना है कि रीवा iti पीड़ित के पैसे कब वापस करता है या यूं ही लटका कर रखना चाहता है।