BREAKING NEWS

Latest News

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अधिवक्ता से अभद्रता मामले में जबलपुर एसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक अधिवक्ता के साथ कथित अभद्रता, गाली-गलौज और मारपीट के मामले में जबलपुर पुलिस अधीक्षक को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि कानून का पालन कराने के लिए पुलिस की सख्ती जरूरी है, लेकिन नागरिकों के साथ व्यवहार में शालीनता की सीमा पार नहीं करनी चाहिए। यह मामला जबलपुर निवासी अधिवक्ता श्रेयांस दिवार से संबंधित है, जिनके साथ 11 जुलाई 2026 को विजय नगर थाना क्षेत्र में कथित तौर पर पुलिसकर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था।