बड़वानी जिले में कछुए की गर्दन काटकर उसकी हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 23 जुलाई 2026 को दयाराम पुत्र देना निवासी पांचसा नर्मदा नदी से कछुआ लाकर ग्राम घोघसा में उसकी हत्या की। साथी महेश पुत्र दरियाव निवासी घोघसा ने इसका वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, जिसके वायरल होने पर वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई। महेश दरियाव के बयान के आधार पर दयाराम पुत्र रैना निवासी घोघसा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। कछुआ अनुसूची एक का वन्य प्राणी है, जिसके शिकार पर सात वर्ष के कारावास का प्रावधान है।