इंदौर सेशन कोर्ट ने नाबालिग प्रेमिका के माता-पिता की हत्या के दोषी डीजे उर्फ धनंजय उर्फ शुभांषु यादव को दोहरा आजीवन कारावास और 33 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह वारदात 16 दिसंबर 2020 की रात को हुई थी, जब फरियादी ऋषभ शर्मा ने अपने माता-पिता नीलम शर्मा और ज्योतिप्रसाद शर्मा की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में नाबालिग बेटी की कॉपी में मिला नोट, सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल पर मिली चिंगम के साक्ष्य महत्वपूर्ण रहे। धनंजय और नाबालिग बेटी दोनों ने अपराध स्वीकार किया था।