भिंड के रौन थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुए 6 वर्षीय एकांश उर्फ गुल्लू त्रिपाठी हत्याकांड में न्यायालय ने मुख्य दोषी उदित उर्फ गुंडा चौरसिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भिंड के न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इस मामले में आरोपी की मां अनीता को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई, जबकि पिता संतोष को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। घटना 19 अप्रैल 2023 को हुई थी जब ट्यूशन से लौटते समय गुल्लू का अपहरण कर लिया गया था, जिसकी दम घुटने से मौत हो गई थी।