मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक बांग्लादेशी नागरिक इरशाद को बिना वैध दस्तावेज के अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में जिला सत्र न्यायालय ने सात साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 44 वर्षीय इरशाद को 27 अप्रैल 2025 को सीहोर में पकड़ा गया था। वह 29 साल पहले 15 वर्ष की आयु में बांग्लादेश से भारत आया था और अजमेर तथा सीहोर में रहा। उसने स्वयं को भारतीय नागरिक दर्शाने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा लिए थे।