मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म आपूर्ति के लिए जारी लगभग 350 करोड़ रुपये के टेंडर पर अंतरिम रोक लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है, जिसके दाखिल होने तक टेंडर को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग पावरलूम बुनकर संघ सहित तीन बुनकर संगठनों ने 3 जून 2026 को जारी इस टेंडर प्रक्रिया को मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम, 2023 के विपरीत बताते हुए चुनौती दी है, दावा है कि इससे दो लाख बुनकर परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी।