भोपाल नगर निगम ने स्वतंत्रता दिवस और प्रमुख त्योहारों पर मांस, मुर्गा और मछली की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। 15 अगस्त, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी सहित सात तिथियों पर पशुवध और मांस विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द कर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। निगम ने बिना लाइसेंस नवीनीकरण के मांस बेचने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज की है। हाल ही में देवकी नगर में तीन दुकानों पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। विभिन्न जोनों में कुल 94 प्रकरणों में 30,600 रुपये का स्पाट फाइन वसूला गया है।