मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने डबरा क्षेत्र में अवैध खनन के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए खनन कारोबारी अशोक सिंह यादव की जाफरपुर स्थित तीसरी खदान को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया है। अदालत ने इस अवधि में ब्लास्टिंग, खनन और पहले से निकाले गए खनिज के परिवहन पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड प्रस्तुति पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि मूल रिकॉर्ड छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी, जिसमें अवैध खनन पर नियंत्रण के कदमों पर विचार किया जाएगा। अदालत ने कलेक्टर को तत्काल ड्रोन वीडियोग्राफी कराने के निर्देश भी दिए।