धर्म परिवर्तन पर एफआईआर में sc/st एक्ट लागू नही ……

जबलपुर/

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति आदिवासी समुदाय में पैदा होने के बाद इस्लाम धर्म अपना लेता है तो , उसे अनुसूचित जनजाति का लाभ नही दिया जा सकता है।

जस्टिस एस के पालो की सिंगल बेंच ने महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न करते हुए कहा कि जो आदिवासी व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद पहले वाली स्थिति का लाभ कैसे ले सकता है ?

नरसिंहपुर के किसानी वार्ड में रहने वाली मुमताज बी ने नरसिंहपुर निवासी सुशांत पुरोहित के खिलाफ जातिसूचक अपमान की शिकायत sc/st एक्ट के तहत दर्ज कराने की अपील की थी, मुमताज बी बरसो पहले आदिवासी हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपना लिया था इसलिए अब एससी एसटी एक्ट लागू नही हो सकता है।

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