बुलंद सोच, बैतूल।

बैतूल नगर के सदर क्षेत्र स्थित मिशन प्राथमिक शाला में मतांतरण कराने के प्रयास की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच प्रारंभ की। पुलिस ने ग्राम दनोरा निवासी सत्यम विश्वकर्मा की शिकायत पर नायक चारसी निवासी कृष्ण कुमार शेषकर एवं अन्य के विरुद्ध बीएनएस 2023 की धारा 299, धारा 3(5) तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
शिकायतकर्ता का आरोप: पैर दर्द के इलाज और नौकरी का प्रलोभन
सत्यम विश्वकर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनके दाहिने पैर में कई दिनों से दर्द था। इलाज की जानकारी मिलने पर वे सदर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात कृष्ण कुमार शेषकर से हुई। आरोप के अनुसार, शेषकर ने उन्हें मिशन प्राथमिक शाला बुलाया। रविवार सुबह लगभग 11.30 बजे स्कूल पहुंचने पर उन्हें एक कमरे में ले जाया गया, जहां पहले से कई लोग उपस्थित थे। कमरे में उनसे कहा गया कि पैर का दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाना होगा। इसके साथ ही, नौकरी देने और अन्य लोगों को मतांतरण के लिए जोड़ने पर पैसे देने का प्रलोभन भी दिए जाने का आरोप है।
पुलिस की जांच जारी
कोतवाली थाना प्रभारी देवकरण डहेरिया ने बताया कि शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज किया गया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि घटनाक्रम से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
हिंदू संगठनों का विरोध
मतांतरण कराने की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिशन स्कूल परिसर में एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ कर कथित मतांतरण की गतिविधि का विरोध जताया। राष्ट्रीय हिंदू सेना, हिंदू जागरण मंच और कोरकू समाज संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

