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2026-10-17

इंदौर: वारिस शेख पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, इंदौर।

इंदौर के आजाद नगर निवासी वारिस शेख के खिलाफ एक हिंदू युवती का शोषण करने का आरोप लगा है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

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सत्ताईस वर्षीय युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपित उससे 2020 में वीरु बनकर मिला था। आरोपित ने इसी नाम से युवती से एक मोबाइल फाइनेंस करवाया।

2020 में आरोपित उसे फिल्म दिखाने के बहाने एक होटल ले गया और वहां उससे संबंध बनाए। बाद में 2022 में भी आरोपित ने युवती के साथ ऐसा ही किया।

आरोपित ने अपने मोबाइल में युवती के फोटो ले लिए थे। युवती को बाद में पता चला कि आरोपित का असली नाम वीरु नहीं बल्कि वारिस है और वह शादीशुदा है।

पहचान उजागर होने के बाद युवती ने आरोपित से संबंध तोड़ लिए। अब आरोपित उन फोटो का उपयोग कर युवती को ब्लैकमेल कर रहा है।

युवती की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपित की गिरफ्तारी के लिए एक टीम रवाना कर दी है।