भोपाल | Buland Soch News –
अगर आप मध्यप्रदेश में प्रॉपर्टी, किराया या किसी तरह का एग्रीमेंट करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। प्रदेश सरकार ने भारतीय स्टाम्प मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक 2025 को विधानसभा में पारित कर दिया है, जिसके बाद कई सेवाओं पर स्टाम्प टैक्स में भारी बढ़ोतरी की गई है।
📌 क्या बदला?
सरकार ने स्टाम्प शुल्क में चार से पाँच गुना तक की बढ़ोतरी की है।
- हलफ़नामा (Affidavit) – पहले 50 रुपये में बनने वाला अब 200 रुपये में तैयार होगा।
- किराया व प्रॉपर्टी एग्रीमेंट – पहले 1000 रुपये का स्टाम्प टिकट लगता था, अब 5000 रुपये का।
- नोटरी व दस्तावेज़ तैयारी शुल्क जोड़ने पर एक साधारण एग्रीमेंट की लागत लगभग 7000 रुपये तक पहुँच जाएगी।
- लाइसेंस शुल्क – पहले 5000 रुपये था, अब 10,000 रुपये कर दिया गया है।
📜 विधानसभा में पारित हुए विधेयक
विधानसभा के अंतिम दिन, भारतीय स्टाम्प मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक 2025 के साथ-साथ कुल 12 सेवाओं से जुड़े विधेयक पारित हुए। इनमें मोटर वाहन, रियल एस्टेट, सार्वजनिक सुरक्षा, मीडिया व जनसंपर्क, पंजीकरण, और वस्तु एवं सेवा विभाग से जुड़े संशोधन शामिल हैं।
💬 सरकार का पक्ष
राज्य सरकार का कहना है कि इन बदलावों से प्रदेश को लगभग 220 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
⚡ विपक्ष का आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस निर्णय का विरोध किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि महंगाई पहले से ही चरम पर है, और अब स्टाम्प शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर आम जनता पर और बोझ डाल दिया गया है। उनका कहना है कि सरकार उद्योग और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की बजाय सीधे जनता से वसूली कर खज़ाना भर रही है।
📊 आम जनता पर असर
इस बढ़ोतरी का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो
- प्रॉपर्टी खरीदना-बेचना चाहते हैं
- किराया या लीज़ एग्रीमेंट करवाना चाहते हैं
- हलफ़नामा या अन्य कानूनी दस्तावेज़ बनवाना चाहते हैं
स्टाम्प शुल्क में हुई यह बढ़ोतरी प्रदेश की आर्थिक और कानूनी गतिविधियों पर किस तरह असर डालेगी, यह आने वाले समय में साफ़ होगा।