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12 साल पुराने दुष्कर्म मामले में एमपी के पूर्व एआईजी अनिल मिश्रा को उम्रकैद, पॉक्सो में 3 साल की सजा

जयपुर मेट्रो की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 12 साल पुराने दुष्कर्म मामले में मध्यप्रदेश पुलिस के पूर्व एआईजी अनिल मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें पीड़िता की नाबालिग बेटी से अश्लील हरकत के लिए तीन साल की कैद भी मिली है। अदालत ने कहा कि मिश्रा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पीड़िता के पति की मदद का झांसा देकर उसे कई शहरों में दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जुलाई 2014 में जयपुर में शिकायत दर्ज कराई थी।