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2026-08-14

भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच,।

धार की ऐतिहासिक भोजशाला और मौलाना कमाल दरगाह परिसर से जुड़े विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। यह सुनवाई इंदौर हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ मुस्लिम समाज की ओर से दायर की गई पांच याचिकाओं पर होगी, जिसमें भोजशाला में रोजाना पूजा करने की अनुमति दी गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में आज यह प्रकरण 176वें नंबर पर सूचीबद्ध है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, आज इस पर सुनवाई हो पाती है या नहीं, यह स्थिति दोपहर तक ही स्पष्ट हो पाएगी। इससे पहले अगस्त माह के शुरुआती दिनों में भी सुनवाई टल चुकी थी, जिसके बाद से अगली तारीख का इंतजार किया जा रहा था।

इंदौर हाईकोर्ट का फैसला

इंदौर हाईकोर्ट ने 15 मई 2026 को दिए अपने एक फैसले में भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। इस फैसले में हिंदू पक्ष को वहां नियमित पूजा-अर्चना करने की अनुमति प्रदान की गई थी। इसी निर्णय को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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अंतरिम आदेश और व्यवस्था

इस कानूनी प्रक्रिया के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था। इस आदेश में प्रशासन को मुस्लिम समाज के लिए जुमे की नमाज के वास्ते वैकल्पिक और नजदीक जगह की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। शुरुआत में प्रशासन द्वारा सुझाई गई ‘चालीस पीर दरगाह’ की जगह पर मुस्लिम समाज ने दूरी का हवाला देते हुए आपत्ति जताई थी। विवाद और आपत्तियों के समाधान के बाद, प्रशासन ने भोजशाला के पिछले हिस्से की दाहिनी ओर स्थित खसरा नंबर 612 की जमीन को जुमे की नमाज के लिए तय किया। प्रशासनिक सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच पिछले दो शुक्रवार से इसी निर्धारित जमीन पर शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज अदा की जा रही है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्यवाही और उस पर आने वाले संभावित रुख पर टिकी हुई हैं।