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सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल अवैध निर्माण मामले में MP सरकार की जांच समिति पर लगाई रोक, हाईकोर्ट के स्टे आदेश भी रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले सभी राहत आदेश निरस्त कर दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देशों पर चल रही जांच में कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा और कानून के पालन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इस फैसले के बाद नगर निगम की कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है।

मध्यप्रदेश विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश, शहरकाजी ने मुस्लिम समुदाय को छूट देने की मांग की; सीएम बोले- सबको समान अधिकार मिलेंगे

मध्यप्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक-2026 पेश किया गया है। भोपाल के शहरकाजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने विधायक आरिफ मसूद और आतिफ अकील के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और मुस्लिम समुदाय को यूसीसी से बाहर रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने संवैधानिक अनुच्छेदों के तहत संरक्षित परंपरागत अधिकारों को यूसीसी से बाहर रखने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यूसीसी से सबको समान अधिकार मिलेंगे और मुस्लिम बहनों को विशेष लाभ होगा।

मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी विधेयक हंगामे के बीच पारित

मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक हंगामे के बीच पारित हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों के लिए ऐतिहासिक बताया, और कहा कि यह ‘एक देश, एक संविधान, एक झंडा’ के संकल्प को दर्शाता है, साथ ही महिलाओं को बहुविवाह जैसी समस्याओं से राहत देगा। कांग्रेस ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे जन-मुद्दों से ध्यान भटकाने और हिंदू-मुस्लिम राजनीति का हिस्सा बताया। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर बहुमत के बल पर विधेयक पारित कराने और विपक्ष के सुझावों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण और डॉ.