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ईपीएफओ के पूर्व क्षेत्रीय आयुक्त सतीश कुमार को रिश्वत मामले में पांच साल का सश्रम कारावास

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सागर के पूर्व क्षेत्रीय आयुक्त सतीश कुमार को बीड़ी कारोबारी से पांच लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें पांच वर्ष के सश्रम कारावास और पांच लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला 2022 का है जब ईओडब्ल्यू ने उन्हें 5 लाख रुपये की पहली किश्त लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अदालत ने भ्रष्टाचार पर सख्त टिप्पणी करते हुए आरोपी की बीमारी और पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर सजा में राहत देने की मांग खारिज कर दी।

ईओडब्ल्यू ने एक फ्लैट का दो बार सौदा करने के आरोप में बिल्डर, पुत्र समेत तीन पर मामला दर्ज किया

ईओडब्ल्यू ने एक बिल्डर, उसके बेटे और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी के प्रयास का मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने फैजान किदवई से ऐसे फ्लैट की रजिस्ट्री का अनुबंध किया जो पहले ही किसी और को बेचा जा चुका था और जिस पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज था। फैजान ने 2013 में अपना फ्लैट अनवर बेग को दिया था, जिसके बदले में उसे निर्माणाधीन फ्लैट मिलना था, जो कभी नहीं मिला। बाद में कई समझौतों और बाउंस हुए चेक के बाद, 2025 में उसे पहले से बिक चुके फ्लैट का अनुबंध कराया गया, तथ्यों को छिपाकर। ईओडब्ल्यू मामले की जांच कर रही है।