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साइबर धोखाधड़ी: बैंक खाते फ्रीज करने को लेकर MP हाई कोर्ट का अहम फैसला

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी मामलों में बैंक खाते फ्रीज करने की प्रक्रिया पर अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने फैसला सुनाया कि यदि विवादित राशि स्पष्ट रूप से चिन्हित हो तो पूरे बैंक खाते को फ्रीज करना उचित नहीं है। जांच एजेंसियों को केवल संदिग्ध राशि पर लियन या डेबिट फ्रीज लगाने को कहा गया है, जबकि पूरे खाते को फ्रीज करने के लिए असाधारण परिस्थितियों और कारण दर्ज करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने बैंकों को शिकायत निवारण का पहला माध्यम बताते हुए खाताधारकों को फ्रीजिंग का कारण और उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी देने का निर्देश दिया।

जबलपुर उपभोक्ता आयोग: कैंसर के कारण शादी रद्द होने पर होटल को लौटाने होंगे 3.50 लाख रुपये

जबलपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण विवाह समारोह रद्द होने पर होटल शान एलिजे को 3.50 लाख रुपये की अग्रिम राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। गोकलपुर निवासी संजय कुमार शांडिल्य और हरीश चंद्र झा ने अपने बच्चों के विवाह के लिए यह राशि जमा की थी। हरीश चंद्र झा को कैंसर का पता चलने के बाद शादी स्थगित करनी पड़ी थी। आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए होटल को 5 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और 2 हजार रुपये वाद व्यय भी देने के निर्देश दिए हैं।