मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत निरामयम् योजना के तहत अस्पतालों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब नए एम्पैनलमेंट या विशेषज्ञता बढ़ाने हेतु आवेदन करने वाले अस्पतालों को तीन मिनट का अनकट वीडियो देना अनिवार्य होगा, जिसमें अस्पताल की सभी सुविधाओं का फिल्मांकन हो। इसके अतिरिक्त, अस्पतालों के लिए हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री (एचएफआर) आईडी और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर) आईडी भी अनिवार्य की गई है। योजना से जुड़े अस्पतालों को तीन माह के भीतर मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भी करना होगा।