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मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर प्रतिबंधित होगा, पदोन्नति में सीपीसीटी की अनिवार्यता पर जल्द निर्णय

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है, जिसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता को बाधा नहीं बनने देने के संबंध में जल्द सकारात्मक निर्णय लेने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए और किसी को वंचित या रिवर्ट न किया जाए।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सहायक ग्रेड तीन पद पर पदोन्नति CPCT अनिवार्यता से रुकी

मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सहायक ग्रेड तीन पद पर पदोन्नति सीपीसीटी की अनिवार्यता के कारण रुक गई है। विभागों ने कंप्यूटर प्रवीणता एवं प्रमाणन परीक्षा की शर्त का हवाला देकर पात्र कर्मचारियों की पदोन्नतियां रोकी हैं और कई पूर्व आदेश निरस्त किए हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से बिना सीपीसीटी के दो वर्ष की परिवीक्षा पर पदोन्नति देने की मांग की है। संगठन का तर्क है कि सीपीसीटी सीधी भर्ती के लिए है, न कि पदोन्नति के लिए, और इसकी शर्त कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित कर रही है।