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मध्य प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई: 44,407 लीटर दूध जब्त, 73 नमूने अमानक और 25 असुरक्षित मिले

मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग के एक विशेष अभियान के तहत सावन के महीने में दूध, घी, पनीर और मावे जैसे खाद्य पदार्थों में बड़े पैमाने पर मिलावट का खुलासा हुआ है। प्रदेशभर से लिए गए 2,605 कानूनी नमूनों में से अब तक 680 की जांच रिपोर्ट मिली है, जिनमें 73 नमूने अमानक और 25 असुरक्षित पाए गए हैं। अभियान के दौरान 44,407 लीटर दूध और दूध से बने उत्पाद जब्त किए गए, साथ ही कई घी ब्रांडों में पाम ऑयल और वेजिटेबल फैट की मिलावट पाई गई है। विभाग ने 18 लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन रद्द किए और 172 नोटिस जारी किए हैं।

इंदौर में 10,500 लीटर खाद्य तेल जब्त, जांच के लिए 11 नमूने लिए गए

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने इंदौर में खाद्य तेलों में मिलावट रोकने और गुणवत्ता जांचने के लिए अभियान चलाया। बुधवार को मल्हारगंज स्थित श्याम एंड श्याम आयल्स प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम से लगभग 10,500 लीटर खाद्य तेल जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 21 लाख रुपये है। प्रतिष्ठान पर खाद्य लाइसेंस नहीं मिला। यहां से सोना सिक्का मूंगफली तेल और कच्ची घानी सरसों तेल के नौ नमूने लिए गए। सियागंज स्थित शंकर महादेव ट्रेडर्स से प्रीमियम रिफाइंड ग्राउंडनट आयल और गुलाब कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट आयल के दो नमूने लिए गए।

घी के 28 सैंपल फेल, 10 में स्वीकार्य सीमा से 10 गुना तक अधिक सीसा मिला

खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में इंदौर शहर में बिक रहे पैक्ड घी के 96 सैंपलों में से 28 फेल पाए गए, जिनमें 24 असुरक्षित और 4 निम्न-स्तर के थे। असुरक्षित सैंपलों में से 10 में स्वीकार्य सीमा से 5 से 10.5 गुना तक अधिक सीसा मिला। लगभग 17 हजार लीटर असुरक्षित घी का स्टॉक चिह्नित किया गया, जिसमें से 15-20% बाजार में पहुंच चुका था। विभाग ने कंपनियों को बैच वापस बुलाने के पत्र भेजे हैं और अन्य राज्यों को भी सूचित किया है।

अमोल डेयरी पर खाद्य विभाग का एक्शन, दूध और पनीर के नमूने लिए गए

भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने न्यू कबाड़खाना स्थित अमोल डेयरी पर कार्रवाई की, जहां दूध और पनीर के नमूने लिए गए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक ही दूध से घी, पनीर, मावा और दही जैसे कई उत्पाद तैयार किए जा रहे थे, जिससे गुणवत्ता पर संदेह उत्पन्न हुआ। विभाग ने नमूनों को प्रयोगशाला भेजा है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई हाल ही में नन्हे चाचा डेरी के दूध में डिटर्जेंट पाए जाने और उसका लाइसेंस निलंबित किए जाने के बाद हुई है।

इंदौर में 535 किलो संदिग्ध खाद्य पदार्थ जब्त, डेयरी में उत्पादन रोका

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने इंदौर में मिलावट विरोधी अभियान के तहत सोमवार को विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। इस दौरान 535 किलोग्राम से अधिक संदिग्ध खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा है। सिंध डेयरी फार्म में बिना वैध लाइसेंस के पनीर, दही और घी का उत्पादन तत्काल बंद कराया गया, जहां से 252 किलोग्राम सामग्री जब्त हुई। नारायण इंटरप्राइजेज और कमलेश ट्रेडर्स से भी बड़ी मात्रा में संदिग्ध घी जब्त किया गया, और नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

ग्वालियर में 7 लाख का नकली मावा जब्त, भिंड से लाया गया 2,200 किलोग्राम मावा पकड़ा गया

ग्वालियर में रक्षाबंधन पर्व से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भिंड से लाए गए 2,200 किलोग्राम मावा को जब्त किया। महाराज बाड़ा स्थित मोर बाजार में टाटा 407 वाहन से मिलीं 55 डलियां, जिनकी अनुमानित कीमत 7 लाख 4 हजार रुपए है। चलित मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की प्राथमिक जांच में मावा का मिल्क फैट मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। विभाग ने छह नमूने लिए, जिन्हें भोपाल लैब भेजा जाएगा। इसी अभियान के तहत गोपाल डेयरी से 24 किलोग्राम पनीर भी जब्त किया गया। कलेक्टर ने जिले में बाहरी दुग्ध उत्पादों पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं।

भोपाल के दो पेट्रोल पंपों पर पानी मिला पेट्रोल मिलने से हंगामा, ग्राहकों को लौटाए 19 हजार रुपये

भोपाल में तेज वर्षा के दौरान दो पेट्रोल पंपों पर पानी मिला पेट्रोल मिलने से ग्राहकों ने हंगामा किया। अशोकागार्डन के फैम फिलिंग और जहांगीराबाद के राजधानी पंप पर हुई इस घटना के बाद खाद्य विभाग की टीम ने जांच की। प्राथमिक जांच में पुरानी पाइप लाइनों में जंग और छेदों से वर्षा का पानी मिलने की आशंका जताई गई है। दोनों पंप संचालकों ने कुल 19 हजार रुपये से अधिक ग्राहकों को लौटाए हैं, जबकि नमूने प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने आपूर्ति रोकने और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ‘नकली’ खाद्य पदार्थ की परिभाषा स्पष्ट की: मानक से बाहर होना है

जबलपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता ने नईदुनिया विमर्श कार्यक्रम में ‘नकली’ खाद्य पदार्थ की सही परिभाषा समझाई। उन्होंने बताया कि हर खराब उत्पाद नकली नहीं होता, बल्कि वह निर्धारित गुणवत्ता मानकों से बाहर होता है। ऐसे उत्पादों को सब-स्टैंडर्ड, मिसब्रांडेड और अनसेफ जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। गुप्ता ने दूध उत्पादों, विशेषकर पनीर और खोवा में मिलावट की संभावनाओं, विभिन्न प्रकार की वसा के उपयोग और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक सावधानियों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने उपभोक्ताओं को लेबल जांचने और शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया।

ग्वालियर में अमानक खाद्य पदार्थों और बिना पंजीयन कारोबार पर 9.10 लाख रुपये का जुर्माना

ग्वालियर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री और बिना पंजीयन खाद्य कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल बनवारिया ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत नौ प्रकरणों में सुनवाई के बाद संबंधित फर्मों पर कुल नौ लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जांच में दही, मावा, मिठाई, पनीर और घी सहित कई खाद्य सामग्री के नमूने अमानक पाए गए। ओम श्री शुभ लाभ एग्रीटेक प्रालि और बैंबू रेस्टोरेंट सहित कई अन्य फर्मों पर यह कार्रवाई की गई है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जबलपुर डोमिनोज पिज्जा में नॉनवेज ओवन में पक रहा था वेज पिज्जा

जबलपुर के रसल चौक स्थित डोमिनोज पिज्जा रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर हुए इस निरीक्षण में रेस्टोरेंट में वेज और नॉनवेज पिज्जा के लिए अलग-अलग ओवन निर्धारित होने के बावजूद, नॉनवेज ओवन में वेज पिज्जा बेक होता पाया गया। टीम ने स्टोर मैनेजर की मौजूदगी में किचन और स्टोर की जांच की तथा खाद्य लाइसेंस भी देखा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता ने बताया कि बेक स्प्रिंकलर और चीज के नमूने लेकर परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए हैं।