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त्विषा शर्मा मौत मामले में सुनवाई टली, अब 16 सितंबर को होगी अगली पेशी

मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की मौत के मामले में सोमवार को सुनवाई टल गई और अगली पेशी 16 सितंबर को निर्धारित की गई है। सीबीआई ने मामले में 636 पृष्ठ का आरोपपत्र पेश किया था, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध पाया गया। प्रकरण को जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी के न्यायालय में भेजा गया है। सीबीआई ने पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह और उनके पुत्र समर्थ सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें दहेज, पैसों, गर्भ और मानसिक प्रताड़ना से संबंधित आरोप शामिल हैं। त्विषा ने 12 मई की रात आत्महत्या की थी।

त्विषा शर्मा मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीड़ित पक्ष, दिल्ली स्थानांतरण की मांग

त्विषा शर्मा मौत मामले में पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें मामले की सुनवाई भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई है। पीड़ित पक्ष ने भोपाल न्यायालय में निष्पक्ष न्याय मिलने पर अविश्वास व्यक्त किया है। याचिका में कहा गया है कि आरोपित पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह को भोपाल न्यायालय से जमानत मिल चुकी है, और वे पूर्व में भोपाल में जिला जज के पद पर रह चुकी हैं, जिससे उनके प्रभाव के चलते निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित होने की आशंका है। पीड़ित पक्ष ने जांच को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ के प्रयासों का भी आरोप लगाया है।

त्विषा शर्मा मौत मामला: गिरीबाला सिंह और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ी, CBI को अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश

त्विषा शर्मा मौत मामले में रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत भोपाल जिला और सत्र न्यायालय द्वारा 11 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अदालत ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को भी 11 अगस्त तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। सीबीआई ने जांच के अंतिम चरण में होने का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। त्विषा 12 मई को अपने ससुराल में फंदे से लटकी मिली थीं, जिसके बाद गिरीबाला सिंह और समर्थ सिंह को दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।