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एनजीटी का बड़ा तालाब अतिक्रमण पर अल्टीमेटम, एसडीएम-तहसीलदार होंगे जिम्मेदार

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बड़ा तालाब, कालियासोत और केरवा डैम में अतिक्रमण के मामले में प्रशासन की जवाबदेही तय की है। एनजीटी ने वेटलैंड, एफटीएल और प्रतिबंधित क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम और तहसीलदार पर डाली है। कार्रवाई में देरी पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से जवाब देना होगा। एनजीटी ने सरकार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर तीन सप्ताह के भीतर सभी अवैध निर्माणों की सूची और हटाए गए अतिक्रमण का विस्तृत ब्यौरा शपथपत्र के साथ पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 31 अगस्त को है।

एनजीटी का शाहपुरा तालाब के सीमांकन और मलबा हटाने का निर्देश

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने भोपाल के शाहपुरा तालाब और उसके बफर जोन के सीमांकन तथा अतिक्रमणों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। अधिकरण ने तालाब किनारे पड़े डीसिल्टिंग के मलबे को एक सप्ताह के भीतर हटाने का भी आदेश दिया है। नगर निगम, कलेक्टर और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तीन सप्ताह में एनजीटी को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। एनजीटी ने ‘नईदुनिया’ की एक रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अतिक्रमण, जल गुणवत्ता और बिना शोधित गंदे पानी के प्रवाह जैसे मुद्दों पर सुनवाई की।