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मुंबई: एयरपोर्ट-रेलवे स्टेशन राइड रद्द करने पर 5 गुना जुर्माना

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण जगहों के लिए बुक की गई टैक्सी राइड को आखिरी समय में रद्द करने वाले ड्राइवरों पर सख्ती की है। ऐसे मामलों में सामान्य जुर्माने की तुलना में पांच गुना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा, जो सीधे यात्री के ऐप खाते में जमा होगा। ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम, 2026’ के तहत लागू इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों को होने वाली परेशानी पर रोक लगाना है। इसमें वाहन खराब होने पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था और ऐप में 24/7 कॉल सेंटर जैसी सुविधाएं भी अनिवार्य की गई हैं।

इंदौर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम न होने पर 17 भवनों पर 6.75 लाख का जुर्माना

इंदौर नगर निगम ने जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम न लगाने वाले 17 भवनों पर 6.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियान के तहत 35 हजार भवनों को नोटिस जारी किए गए हैं और प्रतिदिन 100 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही, लाइसेंस विभाग ने जवाहर मार्ग क्षेत्र में बिना वैध व्यापार लाइसेंस के चल रही दुकानों पर कार्रवाई की। इसमें 55 लाइसेंसों का नवीनीकरण कर 62,812 रुपये वसूले गए, जबकि चार दुकानों को सील किया गया। निगम नए व्यापार लाइसेंस के लिए विशेष शिविर भी आयोजित करेगा।