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रीवा साध्वी टक्कर मामला: हाई कोर्ट ने आरोपी रशीद आबाद अली शाह की जमानत अर्जी निरस्त की

जबलपुर हाई कोर्ट ने रीवा में तीन जैन साध्वियों को कार से टक्कर मारने के बाद फरार हुए आरोपी रशीद आबाद अली शाह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने राज्य सरकार के कड़े विरोध के बाद आरोपी का अर्जी वापस लेने का आग्रह स्वीकार कर आवेदन खारिज किया। सरकार ने घटना की गंभीरता और आरोपी के 270 किलोमीटर तक फरार होने का हवाला दिया था। 20 मई को हुई इस घटना में दो साध्वियों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि एक घायल है। आरोपी को 270 किलोमीटर दूर जबलपुर से गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत में है।