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इंदौर ट्रैफिक बदहाली पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

इंदौर के बदहाल ट्रैफिक पर हाई कोर्ट ने पुलिस प्रशासन पर सख्त टिप्पणी की है। न्यायालय ने सड़कों पर सुधार न होने, हूटर और नंबर प्लेट विहीन वाहनों पर कार्रवाई न होने तथा लगातार ट्रैफिक जाम पर चिंता जताई। कोर्ट ने पुलिस प्रशासन से भारी वाहनों के प्रवेश पर उठाए गए कदमों और पूर्व निर्देशों के पालन पर विस्तृत जवाब मांगा है। अधिवक्ता मनीष यादव ने बताया कि अधिकारियों ने नए प्रयोगों के हवाई दावों से भ्रमित किया है, जबकि जमीन पर स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। अगली सुनवाई सितंबर के अंतिम सप्ताह में होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल के रिहायशी इलाकों में अवैध कारोबार पर लगाई रोक, राज्य सरकार की समिति भंग

सर्वोच्च न्यायालय ने भोपाल के रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्तर पर गठित 10 सदस्यीय समीक्षा समिति को भंग कर दिया और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दुकान संचालकों को दी गई राहत (स्टे ऑर्डर) को भी निरस्त कर दिया। नगर निगम की रिपोर्ट में 100 दुकानों को सील करने के दावे के मुकाबले केवल दो दुकानें सील होने का खुलासा होने पर न्यायालय ने फटकार लगाई। भोपाल नगर निगम को वास्तविक स्थिति सुधारने के लिए पांच सप्ताह का समय दिया गया है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।