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त्विषा शर्मा मौत मामले में सुनवाई टली, अब 16 सितंबर को होगी अगली पेशी

मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की मौत के मामले में सोमवार को सुनवाई टल गई और अगली पेशी 16 सितंबर को निर्धारित की गई है। सीबीआई ने मामले में 636 पृष्ठ का आरोपपत्र पेश किया था, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध पाया गया। प्रकरण को जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी के न्यायालय में भेजा गया है। सीबीआई ने पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह और उनके पुत्र समर्थ सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें दहेज, पैसों, गर्भ और मानसिक प्रताड़ना से संबंधित आरोप शामिल हैं। त्विषा ने 12 मई की रात आत्महत्या की थी।

त्विषा शर्मा मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीड़ित पक्ष, दिल्ली स्थानांतरण की मांग

त्विषा शर्मा मौत मामले में पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें मामले की सुनवाई भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई है। पीड़ित पक्ष ने भोपाल न्यायालय में निष्पक्ष न्याय मिलने पर अविश्वास व्यक्त किया है। याचिका में कहा गया है कि आरोपित पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह को भोपाल न्यायालय से जमानत मिल चुकी है, और वे पूर्व में भोपाल में जिला जज के पद पर रह चुकी हैं, जिससे उनके प्रभाव के चलते निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित होने की आशंका है। पीड़ित पक्ष ने जांच को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ के प्रयासों का भी आरोप लगाया है।

त्विषा शर्मा डेथ केस: पूर्व जज गिरिबाला की जमानत पर सुनवाई टली

भोपाल के त्विषा शर्मा डेथ केस में आरोपी पूर्व जज गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ के समक्ष प्रकरण का नंबर नहीं आ पाने के कारण यह सुनवाई स्थगित हुई। अब 12 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है। गिरिबाला सिंह ने भोपाल की ट्रायल कोर्ट द्वारा 25 जुलाई को जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया है। मृतका त्विषा शर्मा के पिता ने भी आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए आपत्ति आवेदन पेश किया है, जिस पर जमानत अर्जी के साथ सुनवाई होगी।

त्विषा शर्मा मामला: पूर्व जज गिरिबाला सिंह और बेटे समर्थ की पेशी, सीबीआई 17 अगस्त को सौंपेगी अंतिम रिपोर्ट

त्विषा शर्मा मामले में आरोपी पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ की मंगलवार को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई, जिसमें सीबीआई ने अंतिम रिपोर्ट पेश नहीं की। कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की है, जब सीबीआई अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी। इसी बीच, पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत पर सुनवाई सोमवार को हाई कोर्ट में नहीं हो सकी और अब इसके 12 अगस्त को होने की संभावना है।

त्विषा शर्मा डेथ केस: पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई

भोपाल के बहुचर्चित त्विषा शर्मा डेथ केस में आरोपित पूर्व जज गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर बुधवार, 12 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ के समक्ष यह मामला आएगा। गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी भोपाल की ट्रायल कोर्ट ने 25 जुलाई को खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। मृतका त्विषा शर्मा के पिता ने भी जमानत का विरोध करते हुए हाई कोर्ट में आपत्ति आवेदन पेश किया है। सोमवार और मंगलवार को नंबर न आ पाने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी।

त्विषा शर्मा डेथ केस: गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर 10 अगस्त को सुनवाई

राजधानी भोपाल के त्विषा शर्मा डेथ केस में आरोपित गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर मप्र हाई कोर्ट में सोमवार, 10 अगस्त को सुनवाई होगी। यह मामला न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। गिरिबाला सिंह ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 25 जुलाई को जमानत अर्जी निरस्त किए जाने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट में यह मामला MCRC क्रमांक 37723/2026, गिरिबाला सिंह विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन के रूप में दर्ज है। सुनवाई के दौरान आरोपित की ओर से जमानत के पक्ष में दलीलें पेश की जाएंगी, वहीं शासन इसका विरोध करेगा। एकलपीठ दोनों पक्षों की दलीलों के बाद जमानत आवेदन पर निर्णय ले सकती है।

त्विषा शर्मा डेथ केस: गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में 10 अगस्त को सुनवाई

भोपाल के त्विषा शर्मा डेथ केस में आरोपित त्विषा की सास गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में 10 अगस्त को सुनवाई होगी। गिरिबाला सिंह ने ट्रायल कोर्ट से 25 जुलाई को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया है। सुनवाई के दौरान आरोपित पक्ष जमानत के पक्ष में दलीलें पेश करेगा, जबकि अभियोजन पक्ष इसका विरोध करेगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट जमानत अर्जी पर निर्णय लेगा।

मॉडल त्विषा शर्मा मामले में आरोपित पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने हाई कोर्ट का रुख किया

मॉडल त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के चर्चित मामले में आरोपित पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने ट्रायल कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की है। सोमवार को दायर याचिका में प्रथम अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश राम प्रताप मिश्रा द्वारा 25 जुलाई 2026 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें जमानत आवेदन क्रमांक 2338/2026 निरस्त किया गया था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और 11 अगस्त को आरोप पत्र दाखिल करेगी। हाई कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत पर फैसला करेगा।

त्विषा शर्मा मौत मामला: आरोपितों ने सौंपे वॉयस सैंपल, CBI 11 अगस्त तक पेश करेगी चालान

पूर्व मॉडल त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले की जांच में मंगलवार को अहम प्रगति हुई। आरोपित गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ने न्यायालय में अपने वॉयस सैंपल जमा किए, जिससे वैज्ञानिक जांच का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह कार्रवाई न्यायालय के पिछली सुनवाई के निर्देशों के बाद हुई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) इन सैंपलों के आधार पर आगे की वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी करेगी। कोर्ट ने सीबीआई को 11 अगस्त तक मामले में चालान पेश करने का निर्देश दिया है, और अगली सुनवाई भी इसी तारीख को तय की गई है। सभी की नजरें अब आगामी जांच कार्रवाई और चालान में सामने आने वाले तथ्यों पर हैं।

पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत पर सुनवाई से दो न्यायाधीश हटे

पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह ने मॉडल त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में जमानत मांगी है। मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन दो न्यायाधीशों ने पारिवारिक संबंधों का हवाला देते हुए खुद को इससे अलग कर लिया। मामला तीसरे न्यायालय को भेजा गया, जहां नियमित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। गिरिबाला सिंह ने स्वास्थ्य और पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए अपनी 100 वर्षीय मां की देखभाल और घर की चोरी के बाद संपत्ति की देखरेख के लिए जेल से बाहर रहने की आवश्यकता बताई है।