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शपथपत्रों में विरोधाभासी दावों पर हाईकोर्ट सख्त, घोड़ों की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड तलब

हाई कोर्ट ने हैदराबाद से जबलपुर लाए गए रेस के घोड़ों की कथित मौत और देखरेख में लापरवाही के मामले में विरोधाभासी दावों पर गंभीर रुख अपनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने निर्देश दिए कि घोड़ों की खरीद-बिक्री का पूरा दस्तावेजी रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाए। याचिकाकर्ता सिमरन इस्सर ने 57 घोड़ों को बिना सूचना लाए जाने और उचित देखभाल के अभाव में कई घोड़ों की मौत का आरोप लगाया है। पूर्व में केयरटेकर ने 19 घोड़ों की मौत और 22 की बिक्री की जानकारी दी थी, जबकि बाद में सभी घोड़े बेचने का दावा किया गया।