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मुरैना में 25 लाख दहेज के बाद 15 लाख और मांगे, बहू की पिटाई पर पति समेत 6 पर केस

अंबाह में प्रिया भदौरिया के पति धर्मेंद्र भदौरिया समेत 6 लोगों पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि शादी में 25 लाख रुपये लेने के बाद 15 लाख रुपये की और मांग की गई। मांग पूरी न होने पर प्रिया को पीटा गया। दिसंबर 2020 में शादी के एक साल बाद प्रताड़ना शुरू हुई, जो दो बच्चों के जन्म के बाद और बढ़ गई। पुलिस काउंसलिंग के बावजूद ससुराल पक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा, जिसके बाद प्रिया की फिर से मारपीट की गई।

सागर में रिटायर्ड पुलिसकर्मी पर बहू की हत्या का आरोप, गिरफ्तार

सागर जिले के गायत्री नगर में मंगलवार सुबह एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 65 वर्षीय रिटायर्ड पुलिसकर्मी रामनरेश दीक्षित पर अपनी 36 वर्षीय बहू सविता दीक्षित की हत्या का आरोप है। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस को घर में सविता का खून से लथपथ शव मिला। आरोपित ससुर की हथेलियों से खून बह रहा था। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए हैं।

शहडोल में बेटे ने पिता की पीट-पीटकर हत्या की, मां भी घायल

शहडोल में एक मजदूर पिता दऊआ बैगा (50 वर्ष) की उनके पुत्र अंजू ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। यह घटना तब हुई जब दऊआ ने मजदूरी से लौटने के बाद अपनी पत्नी यशोदा से भोजन की इच्छा जताई, जिस पर अंजू भड़क गया। विवाद बढ़ने पर अंजू ने पहले अपनी मां यशोदा को पीटा। जब पिता दऊआ बीच-बचाव करने आए, तो अंजू ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल दऊआ ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि यशोदा का उपचार जारी है। पुलिस ने आरोपित पुत्र को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है।

ग्वालियर: दहेज प्रताड़ना से नवविवाहिता की आत्महत्या, पति सहित चार पर FIR

ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके में 26 वर्षीय नवविवाहिता साक्षी चौधरी ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उसकी मौत शादी की सालगिराह वाले दिन संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी को मौत का कारण बताया गया। जांच में सामने आया कि पति गजेंद्र सिंह, सास इंद्रादेवी, ससुर हरेश कुमार और योगेश कुमार सोने की करधौनी, चूड़ियां और स्कार्पियो गाड़ी की मांग को लेकर साक्षी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है।

मां को जुड़वा बच्चों की हत्या में दोहरा आजीवन कारावास, पिता को साक्ष्य छिपाने पर कारावास

रतलाम में चार माह के जुड़वा बच्चों हसन और फातिमा की हत्या के बहुचर्चित मामले में मां पम्मी उर्फ मुस्कान को दोहरे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया की अदालत ने यह फैसला सुनाया। बच्चों के पिता आमिर कुरैशी को साक्ष्य छिपाने का दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना 20 नवंबर 2024 की है जब मुस्कान ने पति के रिश्तेदारी में जाने से नाराज होकर बच्चों को पानी की टंकी में डुबो दिया था।

नशे में पिता ने 10 वर्षीय बेटे को मोटरसाइकिल से घसीटा; बाल कल्याण समिति ने बच्चों को बाल गृह भेजा

गंजबासौदा के पड़रिया शिवरामपुर में एक पिता ने शराब के नशे में अपने 10 वर्षीय बेटे के हाथ-पैर बांधकर उसे मोटरसाइकिल से घसीटा, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने बच्चे को बचाया और सरपंच ने उसे अस्पताल पहुंचाया। इस घटना के बाद बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने पीड़ित बच्चे और उसके तीन भाई-बहनों को सुरक्षित आश्रय के लिए भोपाल स्थित बाल गृह भेज दिया है। आरोपी पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। ग्रामीणों ने आरोपी के नशे की आदत और पूर्व में बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगाया है।