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हाई कोर्ट ने विधायक कार्यालय में शिक्षक की प्रतिनियुक्ति पर मांगा जवाब

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सीधी जिले में एक सरकारी माध्यमिक शिक्षक हीरालाल यादव को विधायक रीति पाठक के कार्यालय में लिपिकीय कार्य में प्रतिनियुक्त किए जाने के मामले में राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। गोपद बनास तहसील की सरपंच शोभा यादव ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि शिक्षक को अध्यापन से हटाकर विधायक के कार्यालय में बाबू का काम कराया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। याचिका में यह भी कहा गया कि शिक्षा विभाग के निर्देश के बावजूद शिक्षक स्कूल नहीं लौटे हैं।