भोपाल में मंगलवार को दो महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट में रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े 62,500 प्रतिष्ठानों के मामले में नगर निगम की कार्रवाई रिपोर्ट और रहवासियों की आपत्तियों पर सुनवाई होगी। नगर निगम ने 5 अगस्त के आदेश के बाद 8084 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए और 190 को बंद किया, लेकिन व्यापारियों के विरोध के बाद कार्रवाई रुक गई। वहीं, एनजीटी में बड़ा तालाब-कलियासोत डैम के एफटीएल क्षेत्र में पांच दिवसीय सर्वे की रिपोर्ट पेश होगी। सर्वे में एफटीएल के भीतर निर्माण और अतिक्रमण पाए गए हैं, जिन पर एनजीटी के निर्देश अपेक्षित हैं।
इंदौर जिला प्रशासन ने करोड़ों की जमीन पर विकसित की जा रही 21 कॉलोनियों को अवैध घोषित किया है। अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य ने सुनवाई के बाद इन कॉलोनियों की जानकारी राजस्व अभिलेख (खसरे) में दर्ज करने के आदेश जारी किए, जिससे इन जमीनों पर खरीदी-बिक्री और विकास पर रोक लग गई है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर हुई जांच में 133 संदिग्ध कॉलोनियों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें से प्रथम चरण में 21 पर कार्रवाई हुई। इन अवैध कॉलोनियों में 26 हेक्टेयर जमीन और 30 से अधिक भू-स्वामी शामिल हैं, जिनकी उलझनें बढ़ेंगी।
इंदौर जिला प्रशासन ने बुधवार को मल्हारगंज तहसील के ग्राम सिरपुर में करीब 40 करोड़ रुपये मूल्य की 2.711 हेक्टेयर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। ‘न्यू लक्ष्मी नगर’ नाम से अवैध कॉलोनी बसाने वाले मुख्य आरोपित अज्जू खां को गिरफ्तार कर चंदननगर थाने में एफआइआर दर्ज की गई है, जबकि मास्टरमाइंड जफर खान की तलाश जारी है। आरोपित ने 100 से अधिक प्लॉट नोटरी पर बेचकर करोड़ों की धोखाधड़ी की थी। प्रशासन ने बेदखली आदेश जारी कर खरीदारों और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है।