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भोपाल नगर निगम: 7 जोनल और 31 वार्ड प्रभारियों का वेतन रोका

भोपाल नगर निगम में राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने पर सात जोनल अधिकारियों और 31 वार्ड प्रभारियों का वेतन रोक दिया गया है। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने गुरुवार को अटल भवन में हुई बैठक में ये निर्देश दिए। आयुक्त ने भवन अनुज्ञा के अनुरूप कर निर्धारण न करने और भवनों का सत्यापन लंबित रखने वाले सभी सहायक आयुक्तों एवं राजस्व अधिकारियों (मोहित नागर को छोड़कर) का वेतन भी रोकने के आदेश दिए। उन्होंने प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने, नई संपत्तियों की आईडी बनाने, बकायादारों पर कार्रवाई करने और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए।

कटनी की छपरा ग्राम पंचायत से 13.96 लाख रुपये की वसूली का आदेश जारी

कटनी जिले की छपरा ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं और आर्थिक गड़बड़ियों के मामले में जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर ने 13,96,522 रुपये की वसूली का आदेश दिया है। यह कार्रवाई पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत की गई। सरपंच सुषमा गुप्ता, उनके पति नीरज कुमार गुप्ता, तत्कालीन सचिव गंगाराम हल्दकार और उपयंत्री सीबी चौबे पर अवैध वसूली और निर्माण कार्यों में अनियमितता के आरोप हैं। सभी संबंधितों को 15 दिन के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी वसूली में कानून और प्रक्रिया आवश्यक: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंडला सरपंच-सचिव की 4.93 लाख की वसूली पर रोक लगाई

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि सरकारी वसूली में कानून और प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। कोर्ट ने मंडला जिले की ग्राम पंचायत बिनैका की सरपंच अनुसुइया परस्ते और पंचायत सचिव विपिन पटेल के खिलाफ प्रस्तावित 4.93 लाख रुपये की वसूली पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं ने 29 जून 2026 के वसूली आदेश को चुनौती दी थी, जिसे उन्होंने विधि सम्मत नहीं बताया। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने राज्य शासन सहित संबंधित अधिकारियों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है और स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक कोई वसूली नहीं होगी।

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी से 11.61 लाख रुपये की वसूली पर रोक, केंद्र व मप्र शासन से जवाब तलब

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी डॉ. महेंद्र सिंह सिकरवार से 11 लाख 61 हजार 885 रुपये की वसूली पर तत्काल रोक लगा दी है। रीवा के पुलिस अधीक्षक ने यह वसूली आदेश जारी किया था। डॉ. सिकरवार, जो वर्ष 2024 में रीवा के पुलिस महानिरीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए थे, ने इस आदेश को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए चुनौती दी थी। अधिकरण ने भारत सरकार, रीवा एसपी और मध्य प्रदेश शासन से जवाब मांगा है।